नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर चर्चित ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)’ के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने CJP के ब्लॉक किए गए X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद यह निर्देश जारी किया। इससे पहले केंद्र सरकार ने CJP के X अकाउंट पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ अभिजीत दीपके ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
केंद्र सरकार ने जताई अकाउंट बहाल करने पर सहमति
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अब CJP के X अकाउंट को अनब्लॉक करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने अकाउंट को दोबारा सक्रिय करने का आदेश दिया।
केंद्र सरकार की ओर से पेश तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि NEET परीक्षा के दौरान CJP अकाउंट पर किए गए कुछ पोस्ट से विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होने की आशंका थी। इसी वजह से एहतियात के तौर पर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था।
उन्होंने कहा कि अब NEET परीक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए अकाउंट ब्लॉक रखने का उद्देश्य समाप्त हो गया है।
अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकारों की जीत बताया
कोर्ट ने कहा कि जब अकाउंट ब्लॉक करने का आधार अब प्रासंगिक नहीं रह गया है, तो प्रतिबंध हटाना उचित है। आदेश के बाद CJP का आधिकारिक X अकाउंट फिर से सक्रिय हो सकेगा।
अभिजीत दीपके ने हाई कोर्ट के फैसले को बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है।
व्यंग्यात्मक राजनीतिक अकाउंट से मिली थी पहचान
अभिजीत दीपके ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)’ नाम से सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया था, जो अपने व्यंग्यात्मक और राजनीतिक पोस्ट के कारण तेजी से चर्चा में आया। कुछ समय में इस अकाउंट की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी।
केंद्र सरकार ने 21 मई को CJP के मुख्य X अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद दीपके और उनकी टीम ने ‘Cockroach Is Back’ नाम से नया अकाउंट बनाकर अपनी गतिविधियां जारी रखी थीं।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब CJP का मूल अकाउंट दोबारा उपलब्ध हो सकेगा।