नगरीय प्रशासन विभाग ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन हेतु निकायों को जारी किया परिपत्र

रायपुर |  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीकृत पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं।

विभाग द्वारा संचालनालय स्तर से जारी परिपत्र में सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल https://swm.cpcb.gov.in/  1 जून 2026 से प्रभावी है।

भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार सभी चिन्हांकित बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन इसी पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य किया गया है।

विभाग ने सभी निकायों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चिन्हांकित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।

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