नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे को लेकर एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब लोग छुट्टी के दिनों में भी अपने लंबित चालानों का समाधान कर सकेंगे। यह नई सुविधा 5 जुलाई से शुरू होगी।
दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त पहल के तहत अब वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट हर महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को संचालित होगी। इसका उद्देश्य लंबित चालानों का तेजी से निपटारा करना और आम लोगों को सुविधा प्रदान करना है।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के 11 जिला अदालत परिसरों में कुल 22 ट्रैफिक कोर्ट बेंच बनाई जाएंगी। प्रत्येक बेंच एक दिन में लगभग 700 कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकेगी। एक वाहन के लिए अधिकतम 20 चालान ही इस प्रक्रिया में शामिल किए जा सकेंगे।
यह अदालतें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कार्य करेंगी। यह सुविधा तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका, रोहिणी और कड़कड़डूमा सहित सभी प्रमुख जिला अदालतों में उपलब्ध होगी।
इस नई व्यवस्था से लोगों को वर्चुअल कोर्ट की प्रक्रिया में राहत मिलने के साथ-साथ लंबित मामलों का तेज निपटारा होगा। साथ ही, ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा और अदालतों पर दबाव भी कम होगा।