आयरन केजव्हील ट्रैक्टरों पर सख्ती: सड़क पर चलने पर होगी कार्रवाई, परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश

रायपुर। सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियमों के पालन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने रबर टायर की जगह लगाए जाने वाले दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में जारी निर्देशों के तहत सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को ऐसे ट्रैक्टरों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।

खेतों में उपयोग के लिए बनाए गए हैं आयरन केजव्हील

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयरन केजव्हील का इस्तेमाल केवल कृषि कार्यों और खेतों में किया जाना चाहिए। इन्हें डामर, सीमेंट की सड़कों या राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है।

सड़कें हो रहीं खराब, दुर्घटनाओं का भी खतरा

लोक निर्माण विभाग के अनुसार आयरन केजव्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने से डामर और सीमेंट की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसके साथ ही सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ रही है।

ग्रामीण इलाकों में चलेगा जागरूकता अभियान

प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। किसानों और वाहन चालकों को आयरन केजव्हील के सही उपयोग और मोटर वाहन नियमों की जानकारी दी जाएगी।

परिवहन विभाग ने स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए हैं। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।

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