रायगढ़, छत्तीसगढ़ | श्रमिकों की सुरक्षा की अनदेखी करने वाले उद्योगों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले की पांच फैक्ट्रियों पर सुरक्षा नियमों और कारखाना अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में श्रम न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये का अर्थदंड लगाया।
मुख्य कार्रवाई:
- मां मंगला इस्पात (नटवरपुर) – अधिभोगी हर्षवर्धन गर्ग पर 1 लाख रुपये का जुर्माना।
- गुरुश्री इंडस्ट्रीज (देलारी) – प्रबंधक मुकेश बंसल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना।
- नवदुर्गा फ्यूल (सराईपाली) – प्रबंधक प्रकाश बेहरा पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड।
- सिंघल स्टील एंड पावर (तराईमाल) – अधिभोगी विनय कुमार शर्मा और प्रबंधक जी.के. मिश्रा पर अलग-अलग 1-1 लाख रुपये, कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना।
- सावित्री राइस मिल (सहदेवपाली) – प्रबंधक सूर्यकांत अग्रवाल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले उद्योगों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की यह कार्रवाई जिले के औद्योगिक क्षेत्र के लिए सख्त संदेश मानी जा रही है, ताकि कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।