नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्च इंजन गूगल को एक ट्रेडमार्क विवाद मामले में बड़ा झटका दिया है। यह मामला मशहूर सैनिटरीवेयर ब्रांड Hindware द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि गूगल सर्च रिजल्ट में उसके नाम का इस्तेमाल कर प्रतिस्पर्धी कंपनियों के विज्ञापन दिखाए जा रहे थे।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई कंपनी Google AdWords पर किसी दूसरे ब्रांड का कीवर्ड खरीदकर विज्ञापन दिखाती है, तो यह ट्रेडमार्क उल्लंघन माना जा सकता है। अदालत ने इसे स्पष्ट रूप से गैरकानूनी करार दिया और गूगल पर लगभग 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले में यह भी सामने आया कि 2013 से सर्च रिजल्ट में Cera और Grohe जैसे प्रतिस्पर्धी ब्रांड, Hindware के नाम सर्च करने पर विज्ञापन के रूप में दिखते थे, जिससे उपभोक्ताओं का ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था।
हाईकोर्ट ने माना कि यह मामला ब्रांड की पहचान और डिजिटल विज्ञापन नीति से जुड़ा गंभीर उल्लंघन है, जो आने वाले समय में ऑनलाइन मार्केटिंग और SEO रणनीतियों पर बड़ा असर डाल सकता है।
इस फैसले को भारत में डिजिटल विज्ञापन और सर्च इंजन पॉलिसी के लिए एक अहम मिसाल माना जा रहा है।