बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हाई कोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें चुनाव कराने के लिए समिति गठित करने और 35 दिन के भीतर चुनाव कराने को कहा गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। विवाद जनवरी 2025 में शुरू हुआ, जब साहू संघ ने अपने बाइलॉज में बदलाव करने और चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद 30 अप्रैल को चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया, जिसमें तय किया गया कि तीन महीने में चार स्तरों पर चुनाव होंगे।
लेकिन इस बीच रजिस्ट्रार को चुनाव प्रक्रिया को लेकर शिकायत कर दी गई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सहायक रजिस्ट्रार ने एक समिति बनाकर 35 दिनों में चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को साहू संघ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। संघ की ओर से वकील विवेक वर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि सहायक रजिस्ट्रार को समिति गठित करने या जांच कराने का अधिकार नहीं है। न ही रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी की ओर से ऐसा कोई निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सहायक रजिस्ट्रार के 14 जुलाई 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है।