चेन्नई में बिना मास्क के जाने पर 500 रुपये का जुर्माना

चेन्नई : ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है, कि बुधवार से शहर में सार्वजनिक स्थानों पर फेशियल मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने शहर में कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भीड़-भाड़ वाले और सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1939 के तहत मास्क नहीं पहनने वालों से मंगलवार से 500 का जुर्माना वसूला जाएगा। शहर में पिछले दो सप्ताह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं।

नागरिक निकाय ने कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, मॉल, थिएटर, दुकानों और बाजार स्थानों पर मास्क अनिवार्य हैं। व्यापार मालिकों को अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनने या कार्रवाई का सामना करने का निर्देश देना चाहिए। निगम आयुक्त गगनदीप सिंह बेदी ने कहा, “चूंकि वर्तमान में कोविड के मामले ज्यादातर रोगसूचक हैं, इसलिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर खुद को बचाना महत्वपूर्ण है।” नगर महापौर आर प्रिया ने कहा, “प्रत्येक व्यक्ति को अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए। नगर निकाय के एक बयान के मुताबिक अकेले 4 जुलाई को ही करीब 942 मामले सामने आए।

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