क्या बंगाल में पटाखों पर से हटेगा प्रतिबन्ध कोलकाता HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में त्योहारों को देखते हुए पटाखों पर बैन का मामला अब शीर्ष अदालत में पहुंच गया है. इस मामले पर आज यानी सोमवार को दोपहर 3 बजे सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी. दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इस साल काली पूजा, दिवाली और कुछ अन्य पर्वों के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध रहेगा.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ इस यचिका पर सुनवाई करेगी. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है. साथ ही याचिकाकर्ता को राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील को याचिका की प्रतिलिपि देने के भी निर्देश दिए हैं.
बता दें कि, इस याचिका में दावा किया गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित पटाखों पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश पूरी तरह से गलत था. जबकि शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों की अनुमति सीमा में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की रियायत दी है. पश्चिम बंगाल के पटाखा यूनियन ने इस पर कहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि ग्रीन क्रैकर्स से 30 फीसद तक कम उत्सर्जन होता है. जिन ग्रीन क्रैकर्स को स्थानीय बाजार में उतारा गया है, ये सभी पर्यावरण के अनुकूल हैं.

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