रायपुर। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो (ईओडब्ल्यू-एसीबी) ACB-EOW अब जुआ एक्ट की सभी धाराओं में जांच और कार्यवाही कर सकेगी। राज्य सरकार ने एजेंसी को यह अधिकार देने के लिए नियमों में बदलाव किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
अफसरों के अनुसार ईओडब्ल्यू-एcसीबी अब जुआ एक्ट 2022 की सभी धाराओं के तहत जांच और कार्यवाही करेगी। राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू-एसीबी के अधिकार क्षेत्र में यह बढ़ोतरी महादेव सट्टा एप मामले की जांच के लिए की है। बता दें कि पूववर्ती सरकार के कार्यकाल में उजगार हुए इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू-एसीबी को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू-एसीबी के पास अर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार की ही जांच का अधिकार है। ऐसे में महादेव सट्टा की जांच में दिक्कत हो रही थी। इसे देखते हुए यह बदलाव किया गया है।