उत्तराखंड HC ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटाई, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज गुरुवार को चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। आज उच्च न्यायालय ने यात्रा आरंभ करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने अपने 28 जून के फैसले, जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई थी, को वापस ले लिया है।

अदालत ने सरकार को कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा आरंभ करने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही अदालत ने हर भक्त यात्री की कोविड निगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने के लिए भी कहा है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यक्ता के मुताबिक पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा श्रद्धालु किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। चारधाम की यात्रा पर लगी रोक हटने से तीर्थ पुरोहितों ने प्रसन्नता प्रकट की है।

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