बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माने के प्रावधान के आदेश को किया गया निलंबित

बिंदास घूम सकते हैं आप छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने पर नहीं लगेगा अब आपको जुर्माना,छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किए आदेश

सक्ती-पूरे भारत देश में विगत वर्षों में चले कोरोना संक्रमण की महामारी को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं फेस कवर की अनिवार्यता की गई थी, तथा सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था, इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर ने 8 अप्रैल 2022 को एक आदेश जारी कर बताया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व में जारी आदेश में मास्क एवं फेस कवर नहीं लगाए जाने पर 500/- का जुर्माना अधिरोपित किए जाने का प्रावधान किया गया था,जिसे इस आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, उपरोक्त आदेश राजेंद्र सिंह और अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक दिनांक- 8 अप्रैल 2022 के माध्यम से जारी किया गया है

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोविड काल मे मास्क की अनिवार्यता होने पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद रूप से नगरीय निकाय, पुलिस प्रशासन एवं अन्य विभागों ने अभियान चलाकर बिना मास्क के घूमने वालों पर ताड-बतौड़ कार्रवाई की गई थी, तथा इस कार्रवाई में शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व वसूली भी हुई थी तो वहीं लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक भी किया गया था, किंतु अब छत्तीसगढ़ शासन के नए आदेश से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की बाध्यता नहीं होगी

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