बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में अब सीधी भर्ती नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2021 को जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसमें प्रोफेसर के खाली पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए एक बार की छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि 2013 के नियमों के अनुसार प्रोफेसर के पद केवल पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर्स की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया।
दरअसल, राज्य सरकार ने 10 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी कर एकमुश्त (वन टाइम) छूट देते हुए प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खोला था।
इसका विरोध करते हुए राज्य भर के दर्जनों एसोसिएट प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं लगाई थी। उनका तर्क था कि 2013 की भर्ती नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रोफेसर पद पर भर्ती केवल प्रमोशन से होगी।