कोर्ट ने तस्करों की संपत्ति को माना अवैध

बिलासपुर। नशे का कारोबार करने वाले दो आरोपियों ने प्लाट, कार व बाइक खरीदी गई 15 लाख रुपए की संपत्ति बना ली, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। मामले को मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट भेजा गया था। प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने माना है कि दोनों आरोपियों की संपत्ति अवैध है, जिसे जब्त करने का आदेश दिया गया है। एडिशनल एसपी सिटी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ जिले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान न सिर्फ कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। बल्कि, उनकी संपत्ति की जांच भी की जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व में पकड़े गए नशा कारोबारी काजल कुर्रे और अक्षय कुर्रे की संपत्ति की जांच की गई थी, जिसके बाद उनकी संपत्ति को जब्त की गई है।

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी काजल कुर्रे एवं अक्षय कुर्रे की 15 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त करने के बाद पुलिस ने मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट में केस प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई हुई, तब दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। इस दौरान पुलिस ने दस्तावेजों के साथ बताया कि आरोपियों ने नशे का कारोबार करते हुए उक्त संपत्ति अर्जित की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 16 अप्रैल को NDPS अधिनियम की धारा 68-F(2) के तहत संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *