खैरागढ़। चौकीदार की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। ग्राम हिरावाही में तालाब में मछली की चौकीदारी करने वाले अशोक बर्मन एवं मोहन राय तलाब के रखवारी कार्य कर रहे थे कि 01.03.2023 को रात्रि 23ः00 बजे में धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू पिता सुबीर किरण बाग उम्र 35 साल के द्वारा तालाब पार झोपडी में खाना खा रहे चौकीदार प्रार्थी मोहन राय और अशोक बर्मन को तुम लोग मेरा पैसा चोरी कर लिये हो का आरोप लगाकर मारपीट करते मृतक अशोक बर्मन को मारते दौडाकर तालाब में ले जा कर तालाब के पानी में डुबाकर हत्या कर दिया, कि घटना की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ में अपराध क्रमांक 95/2023 धारा 323, 302, भादवि. अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना दौरान आरोपी को तालाब के पास ही हिरासत में लिया गया।
आरोपी के भीगे हुये कपडे़ एवं घटना में प्रयुक्त डण्डा मौके पर जप्त किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ (कुमारी मोहनी कवर) के द्वारा 12.02.2026 को आरोपी धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू पिता सुबीर किरण बाग उम्र 35 साल निवासी गांधी नगर पण्डरी (रायपुर) को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं 500 एवं 2000/रू का अर्थदंण्ड किया गया आरोपी को कैद की सजा होने पर जेल वारंट पर जेंल दाखिल किया गया, जिला के0सी0जी0 पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।