किशोरी से रेप मामले में कड़ा फैसला, आरोपी को 20 साल की हुई सजा

धमतरी। सिटी कोतवाली थाने में दर्ज एक और पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कड़ा दंड प्रदान किया गया है। यह प्रकरण अपराध क्रमांक 46/25, धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में आरोपी अनिल यादव, पिता मदन लाल यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी बनिया पारा धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़) के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाही के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरी.राजेश मरई एवं तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि.संतोषी नेताम द्वारा अत्यंत गंभीरता, सूक्ष्मता एवं पेशेवर दक्षता के साथ की गई। प्रकरण में साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन, गवाहों के बयान एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को सुदृढ़ रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा प्राप्त होगी। धमतरी पुलिस द्वारा महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाते हुए त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्यवाही लगातार सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा दिलाना धमतरी पुलिस की प्राथमिकता है।

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