स्कूल-कॉलेजों के पास धूम्रपान और बिक्री पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

82 चालान, करीब 8 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला गया

रायपुर, युवाओं को तंबाकू के जाल से बाहर निकालने और कोटपा अधिनियम 2003 के सख्त प्रावधानों को ज़मीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इसी क्रम में गरियाबंद, सूरजपुर, बालोद, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में औषधि निरीक्षकों की टीमों ने बीते सप्ताह एक सघन अभियान चलाकर कोटपा की धारा 4 और 6 के तहत ठोस कार्यवाही की।

यह अभियान खास तौर पर उन स्थानों पर केंद्रित रहा जहाँ युवाओं की आवाजाही अधिक होती है—जैसे स्कूल-कॉलेजों के समीप स्थित पान दुकानों, किराना दुकानों और सार्वजनिक स्थल। औचक निरीक्षण में नियमों की अवहेलना करते पाए गए दुकानदारों और सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वालों पर ताबड़तोड़ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 82 चालान काटे गए, जिससे ₹7930/- का जुर्माना वसूला गया।

विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि “कोटपा कानून का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि युवाओं को तंबाकू जैसे जानलेवा नशे से बचाना है। इस तरह की कार्रवाई आगे भी नियमित रूप से की जाती रहेगी।”

राज्य सरकार का यह कदम न केवल कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि आम जनता को तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति सजग भी कर रहा है।आने वाले समय में और भी जिलों में इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे, ताकि तंबाकू मुक्त वातावरण तैयार किया जा सके और युवा पीढ़ी को एक स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सके।

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