पशु तस्करी पर सख्ती, कलेक्टर एस. जयवर्धन ने बोलेरो पिकअप वाहन को किया राजसात

सूरजपुर। जिले में पशु तस्करी और पशु क्रूरता के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सूरजपुर कलेक्टर एस. जयवर्धन ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत पशु तस्करी में प्रयुक्त एक महेन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन को राजसात (जब्त) करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 17 दिसंबर 2025 को पारित किया गया, जिसके तहत अब उक्त वाहन की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा की जाएगी। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 30 जनवरी 2024 की रात की है।

आरोपी अरबाज अली (20 वर्ष), निवासी ग्राम गुमला, झारखंड, अपने महेन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन में कृषि योग्य मवेशियों को अत्यंत क्रूर तरीके से बांधकर झारखंड ले जा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मवेशियों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के ठूंस-ठूंसकर वाहन में भरा गया था, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। बताया गया कि परिवहन के दौरान वाहन चालक ने पिकअप को जानबूझकर एक गड्ढे में धकेल दिया। इस हादसे में तीन मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शेष सात मवेशी भयभीत होकर जंगल की ओर भाग गए। घटना के बाद मृत मवेशियों का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पशु क्रूरता की पुष्टि हुई।

प्रेमनगर थाना में मामला दर्ज

इस गंभीर घटना के सामने आने के बाद प्रेमनगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अरबाज अली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मवेशियों को अवैध रूप से राज्य सीमा पार ले जाने की कोशिश कर रहा था।

वाहन राजसात, अब होगी नीलामी

मामले की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कलेक्टर एस. जयवर्धन ने तस्करी में प्रयुक्त महेन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन को राजसात करने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार, वाहन अब शासन की संपत्ति माना जाएगा और नियमानुसार उसकी नीलामी की जाएगी। नीलामी से प्राप्त संपूर्ण राशि शासकीय कोष में जमा की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इस प्रकरण में भविष्य में किसी न्यायालय से अतिरिक्त निर्देश प्राप्त होते हैं, तो उनके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का सख्त संदेश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पशु क्रूरता, अवैध पशु परिवहन और तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। कलेक्टर ने कहा कि पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ न केवल आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि तस्करी में प्रयुक्त संसाधनों को भी जब्त कर सख्त संदेश दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जिला स्तर पर पशु तस्करी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है और पुलिस तथा प्रशासनिक अमले को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई को पशु संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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