ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

निर्वाचन के कार्य में लापरवाही एवं स्वच्छेचारिता बरतने के कारण हुई कार्यवाही

जशपुरनगर,  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं स्वच्छेचारिता बरतने के कारण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व्ही. के. जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
विदित् हो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर कार्यालय के द्वारा विधानसभा निर्वाचन- 2023 के दौरान स्थैतिक निगरानी दल हेतु चेक पोस्ट सकरडेगा (चौकी-आरा) में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व्ही. के. जाटव को निर्वाचन कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। किन्तु 07 नवम्बर 2023 को प्रेक्षक के द्वारा चेक पोस्ट सकरडेगा (चौकी-आरा) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्ही. के. जाटव अनुपस्थित पाये गये। व्ही. के. जाटव द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही एवं स्वच्छेचारिता बरती जा रही है। जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत है। जिस हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मित्तल ने व्ही. के. जाटव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय, उप संचालक कृषि जशपुर निर्धारित किया जाता है। व्ही. के. जाटव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.) को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पत्रता होगी।

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