मरीजों को राहत, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जारी की नई दरें

बीबीएन। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 41 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में संशोधन कर नई दरें निर्धारित कर दी हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये संशोधित मूल्य तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे और इन पर निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य वसूला जाना गैरकानूनी होगा। यह संशोधन औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेशए 2013 की धारा के तहत किया गया है, जिसके अंतर्गत एनपीपीए को विभिन्न दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत तय करने का अधिकार प्राप्त है। संशोधित मूल्य सूची में मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, नींद की दिक्कतों, संक्रमण, विटामिन की कमी और सर्दी-खांसी के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं को शामिल किया गया है।

जिन एटोरवास्टैटिन और एजेटीमीब युक्त गोली 19.66, सेफ्यूरॉक्साइम और क्लैवुलैनेट संयोजन की गोली 60.62, मेलाटोनिन और जोलपिडेम की गोली 8.73, एम्पाग्लिफ्लोजिन और मेटफॉर्मिन का संयोजन 18.75, सिटाग्लिप्टिन, ग्लाइमेपिराइड और मेटफॉर्मिन युक्त गोली 14.50 तथा फेनीलीफ्रिन और क्लोरफेनिरामाइन युक्त सिरप 1.01 प्रति मिलीलीटर निर्धारित की गई है। एनपीपीए ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मूल्य निर्धारण से जुड़े निर्देशों का पालन न करने वाली कंपनियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियमए 1955 और डीपीसीओए 2013 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *