बाहर से आने वाले यात्रियों का होगा रैंडम टेस्ट

नई दिल्ली. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने कोविड-19 के संबंध में गाइडलाइन जारी की है. मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रवेश हवाई अड्डे पर रैंडम आरटी-पीसीआर परीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है.

देश में SARS-CoV-2 वायरस के नए वेरिएंट के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि विभिन्न हितधारकों द्वारा एहतियाती उपाय किए जाने की आवश्यकता है. जिसके चलते नागरिक उड्डयन मंत्रालय (ministry of civil aviation) ने एडवाइजरी जारी की है.

मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि- एयरलाइंस अपने चालक दल के सदस्यों को निर्देश दें कि वे चिह्नित किए गए दो फीसदी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एयरपोर्ट के टेस्टिंग फैसिलिटी पर लाएं. साथ ही एयरपोर्ट ऑपरेटर्स अपने संबंधित हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैंडम टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करें.

रैंडम टेस्टिंग के बाद, यात्री को हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारियों (APHOs) हवाई अड्डे के अधिकारियों को अपना फोन नंबर और पता बताना होगा.

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