रायपुर : किशोरी का विवाह रोका गया, अंक सूची की जांच में नाबालिग होने की पुष्टि

रायपुर। जिले के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के एक ग्राम में नाबालिग बालिका के विवाह की तैयारी की सूचना प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए संयुक्त टीम गठित कर बाल विवाह रोकथाम की कार्रवाई की गई।

इस संयुक्त कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक नंदिनी ठाकुर, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के राज्य समन्वयक विपिन ठाकुर, संरक्षण अधिकारी संजय निराला, सेक्टर पर्यवेक्षक सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ममता गायकवाड (एकीकृत बाल विकास परियोजना, मंदिर हसौद), तथा जिला बाल संरक्षण इकाई रायपुर के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।

कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा कड़ा विरोध किया गया, परंतु टीम द्वारा प्रभावी संवाद एवं समझाइश के माध्यम से बाल विवाह को रोका गया। बालिका की कक्षा पांचवीं की अंक सूची का परीक्षण किया गया, जिससे उसकी आयु 16 वर्ष 10 माह 14 दिन होना प्रमाणित हुआ। घटना स्थल पर लड़का एवं लड़की पक्ष के माता-पिता, दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता से बाल विवाह नहीं करने की शपथ ली गई एवं पंचनामा तैयार किया गया।

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