रायपुर कोर्ट ने गांजा तस्कर मनीष और निखिल को 15-15 साल की सजा सुनाई

रायपुर। रायपुर कोर्ट ने गांजा तस्कर मनीष और निखिल को 15-15 साल की सजा सुनाई है। डेढ़- डेढ़ लाख रूपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। गांजा तस्कर मनीष सिंह और निखिल यादव से 21-21 किलो गांजा हुआ था। कुल 14 गवाहों की गवाही के आधार पर सजा सुनाई गई है।

दोनों आरोपी ट्रायल से बचने के लिए उड़ीसा में मेन सप्लायर के ठिकानों पर जाकर छिपे थे। क्राइम ब्रांच ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया था। तेलीबांधा थाना में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी। NDPS एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सजा सुनाई है।

तस्करों के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई

रायपुर पुलिस कमिश्नर के दिशा-निर्देश में नशे के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु मादक पदार्थाे की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से उनकी खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

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