रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों पर पूर्णत: अंकुश लगाने चलाए जा रहे विशेष अभियान *“ऑपरेशन आघात”* के तहत दूसरे दिन कोतरारोड़ और भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। रायगढ़ जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर हो रही कड़ी कार्रवाई को देखते हुए कल थाना भूपदेवपुर क्षेत्र के ग्राम डूमरपाली की महिलाओं द्वारा एसएसपी शशि मोहन सिंह से गांव में अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था, जिस पर एसएसपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि अवैध शराब कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और एसएसपी शशि मोहन सिंह ने थाना प्रभारी भूपदेवपुर और कोतरारोड़ को क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर अवैध शराब पर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया ।
भूपदेवपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक संजय नाग के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर *ग्राम डूमरपाली निवासी मुरलीधर साहू, पिता स्व. पदमन साहू, उम्र 55 वर्ष* के घर रेड कार्रवाई की गई, जहां आरोपी के कब्जे से 7 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती ₹700 बरामद कर जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना भूपदेवपुर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
ग्राम पंचायत डूमरपाली द्वारा गांव में अवैध शराब बिक्री को लेकर दी गई शिकायत की जांच पर पहुंचे थाना प्रभारी भूपदेवपुर को गांव के महिला समिति के सदस्यों द्वारा गांव के अनावेदक भुवनेश्वर बैरागी (45 वर्ष) और गोपाल साहू (32 वर्ष) के विरुद्ध गांव में अवैध शराब बिक्री करने तथा शराब पीकर बेवजह गाली गलौच करने की शिकायत की गई थी। जांच दौरान दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए महिलाओं और ग्रामीणों को धमकी देते हुए हुज्जबाजी की गई, जिस पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों अनावेदकों को धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया।
एक अन्य कार्रवाई में भूपदेवपुर पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर अवैध शराब का परिवहन कर रहे आरोपी ठाकुरराम मांझी, पिता स्व. साधूराम मांझी, उम्र 29 वर्ष, निवासी नहरपाली थाना भूपदेवपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2.5 लीटर महुआ शराब कीमती ₹250 बरामद कर जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना भूपदेवपुर में धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
वहीं कोतरारोड़ पुलिस द्वारा थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में कल ग्राम कुसमुरा के सकुन्तला सिदार के घर पर शराब रेड कार्यवाही किया गया । संदेही महिला घर में अवैध शराब बिक्री के शराब रखे हुये थी, पूछताछ में उसने शराब बिक्री के लिए रखना स्वीकार की जिसके कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब (कीमती 2,000/ रूपये) जप्त किया गया है । आरोपिया सकुन्तला सिदार पति प्रहलाद सिदार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कुसमुरा थाना कोतरारोड़ के विरुद्ध भी आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।