तिल्दा पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत एक आरोपी  गिरफ्तार 

घारा 25 / 27 आर्म्स एक्ट के तहत 

तिल्दा नेवरा :- आरएलपी विशंभर चौहान उर्फ पोटटुल पिता सिद्धू चौहान उम्र 30 साल साकिन ग्राम देवरवीजा के पास सिंधारी सिरसा थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ आरोपी विशंभर चौहान के द्वारा एक लोहे का धारदार नुकीला बटन दार स्प्रिंग वाली चाकू जप्त किया गया। दिनांक 13/06/2022/ को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति नेवरा शराब भट्टी के पास आम मार्ग पर अपने हाथ में एक हथियार नुमा चाकू लेकर आने जाने वाले  आम लोगों को डरा धमकाकर भयभीत कर रहा है। कि उक्त सूचना पर गवाहों मुखबीर की सूचना से अवगत करा कर हमराह स्टाफ व गवाहान के मौका पहुंचकर तस्दीक किया गया। जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में एक चाकू नुमा हथियार लेकर लहराते हुए आने जाने वाले आम लोगों को डरा धमका कर भयभीत कर रहा था जो की पुलिस को देखते ही भागने लगा जिसे हम राह स्टाफ ने दौड़ाकर पकड़ कर पूछताछ करने पर अपना नाम विशंभर चौहान निवासी ग्राम देवरबीजा के पास सिंघारी सिरसा थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ बताया।

व स्प्रिंग वाली चाकू कमर में छिपाकर रखते पाया गया उक्त चाकू रखने के संबंध में नोटिस देकर वैध कागजात पेश करने को कहा गया जो कि कागजात नहीं होना बताया तो फिर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखे  नुकीला बटन दार स्प्रिंग वाली चाकुर रखे  पाए जाने पर धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत  कार्यवाही कर न्यायलिक अभीरक्षा के लिए माननीय न्यायालय पेश किया गया है उपरोक्त कार्यवाही निरीक्षक मोहसिन खान के निर्देशन में सहायक उप निरिक्षक बी . एल . देवांगन तथा  पेट्रोलिंग आरक्षक के द्वारा किया गया। उपरोक्त अधिकारी कर्मचारी के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्य करते हुए आरोपी को कोई बड़ी घटना के अंजाम देने के पूर्व ही पकड़ने में

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