बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 2013 और नर्सिंगहोम अधिनियम के उल्लंघन पर
ओमकार हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड कर किया गया है।
जारी आदेशानुसार छुईहा बलौदाबाजार स्थित
ओमकार मल्टीस्पेस्लिटी मॉस्पिटल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलौदाबाजार एवं नर्सिंग होमएक्ट के जिला स्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञ समिति से जांच करायी गयी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी बलौदाबाजार एवं चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से ओमकार मल्टीस्पेस्लिटी हॉस्पिटल छुईहा बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 में अध्याय-दो की धारा के कण्डिका 3 अनुसार अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलंबन हेतु 30 दिवस का नोटिस जारी किया गया। प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किए जाने पर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध शिकायत एवं जांच प्रतिवेदन अनुसार संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाए अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 2013 के धारा 10 के अनुसूची के अस्पताल और नर्सिंग होम के कंडिका 7.2. धारा 14 के अनुसूची 7 के नियम 3 के उप कण्डिका एक, दो एवं ग्यारह एवं धारा 17 के 1 व 2 के छ एवं 3 का उल्लंघन किया गया है। इस कारण
ओमकार मल्टीस्पेस्लिटी हॉस्पिटल को जारी अनुज्ञा पत्र को निलम्बित कर दिया गया है।