दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास

सूरजपुर विशेष न्यायाधीश सूरजपुर हेमंत सराफ की अदालत ने आदिवासी महिला से दुष्कर्म के आरोपित बिहारपुर चौकापारा निवासी सत्येश कुमार को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के मुताबिक घटना दिवस 14 जून 2020 को थाना चांदनी क्षेत्र की आदिवासी महिला, पति के लिए चावल-दाल लेकर अपने दूसरे घर गई थी। खाना पहुंचाकर वापस जंगल रास्ता से घर आ रही थी। जंगल रास्ते में दिन के करीब 12 बजे बिहारपुर चौकापारा निवासी सत्येश कुमार ने उससे दुष्कर्म किया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना अजाक सूरजपुर में अपराध धारा 341, 506, 376 भादवि 3(2-व्ही) एसटीएससी एक्ट का मामला पंजीबद्व किया गया था। प्रकरण की विवेचना एएसपी मुख्यालय पीएस महिलाने के द्वारा किया गया, विवेचना के दौरान पीड़िता व गवाहों का कथन, पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।आरोपित सत्येश कुमार के विरूद्व अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया था। मामले के विवेचक ने प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था। मामले की पूर्ण सुनवाई विशेष न्यायाधीश हेमन्त सराफ के न्यायालय में हुई। प्रकरण में सम्पूर्ण गवाही शासन की ओर से लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंहदेव द्वारा कराया गया। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित को दोषी पाया। आरोपित सतीश कुमार को धारा 341 में 15 दिन साधारण कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 376 में 10 वर्ष कठोर कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 506 में तीन माह कठोर कारावास, 100 रूपये अर्थदण्ड, तथा धारा 3(2)(व्ही) एसटीएससी एक्ट में आजीवन कारावास 100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *