नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने MCD और DDA को अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर चल रहे कोचिंग सेंटरों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ जिसने पहले वकीलों की एक टीम द्वारा मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण का आदेश दिया था, अधिकारियों से अपने परिसर के बाहर स्थापित बिजली के उपकरणों को फिर से स्थापित करने के लिए भी कहा, जो जनता के लिए संभावित रूप से खतरनाक हो सकते हैं. यह आदेश क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों के संचालन पर कई याचिकाओं पर आया.
दरअसल जून 2023 में मुखर्जी नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना का संज्ञान लेने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं दर्ज किया गया मामला भी शामिल था. इसको लेकर कई घटनाएं हुई हैं. आग लगने की घटना का संज्ञान लेने के बाद उच्च न्यायालय ने स्वयं मामला दर्ज किया था.