पूजा विधानी के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई 10 फरवरी को

बिलासपुर। बिलासपुर में भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने इस मुद्दे पर कोर्ट में संशोधित याचिका दायर की है, जिसमें पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताई गई है। याचिका में कहा गया है कि पूजा विधानी का ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। इस मामले में लिपिकीय त्रुटि के कारण पहले याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेनी पड़ी थी, लेकिन कोर्ट ने पिछली सुनवाई में उन्हें फिर से याचिका दायर करने की अनुमति दी। अब संशोधित याचिका के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाकर इसे दोबारा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट ने आगामी 10 फरवरी को इस मामले की सुनवाई निर्धारित की है। साथ ही, बिलासपुर में मेयर चुनाव की तारीख पहले से तय है, जो 11 फरवरी को होगा। पूजा विधानी को भाजपा द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से ही उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस ने उनके प्रमाण पत्र को आंध्र प्रदेश का बताते हुए यह तर्क दिया था कि यह छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की आपत्ति को निरस्त कर दिया था, लेकिन फिर बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने इस मुद्दे को कोर्ट में उठाया।

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