चार तस्करों को 10-10 साल की सजा, मेडिकल दुकान संचालक के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी

बेमेतरा। बेमेतरा के विशेष न्यायालय ने नशीली टैबलेट बेचने वाले चार आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। बेमेतरा के अतरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने बताया कि मेडिकल दुकान की आड पर पांच आरोपी नशीली टैबलेट को खपाया करते थे। जिसके बाद मामले में  27/08/2023 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नवागढ़ नगर पंचायत के सुकुलपारा के सुलभ शौचालय के पास नशीला टैबलेट लेकर आए हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर मनोज यादव व यशवंत राजपूत बिलासपुर जिले के साथ ही महेंद्र सोनकर व नवीन गंधर्व नवागढ़ को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया और आरोपियों की बैग की जांच की तो उनके पास से अलग-अलग डिब्बों में 114600 नशीली टैबलेट पाया गया।

मामले में सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा के द्वारा नारकोटिक एक्ट की धारा 21 (ग) के तहत चारों आरोपियों को 10-10 साल की कठोर कारावास के साथ ही एक-एक लाख रुपए के अर्थ दंडित दिया गया। वहीं आरोपियों के पास से 142500 रुपये भी जब्त किया गया है जिसे जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मुख्य आरोपी मेडिकल दुकान के संचालन करने वाले प्रतीक कुकरेजा अभी भी फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ स्थाई वारंट जारी किया गया है।

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *