बार-क्लब के लाइसेंस देने छत्तीसगढ़ सरकार ने बदले नियम

रायपुर। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति में बड़े बदलाव करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने नए व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाइसेंस फीस में भारी कमी की है, जिससे अब राज्य में बार खोलना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा.

ये बदलाव किया गया

लाइसेंस फीस में 6 लाख की बचत: राज्य सरकार ने उन शहरों के लिए बड़ा फैसला लिया है जिनकी आबादी 7 लाख से अधिक है. यहां FL-2 (क) और FL-3 (क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क को 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है. बैंक गारंटी में भी राहत: केवल लाइसेंस फीस ही नहीं, बल्कि सरकार ने अनिवार्य बैंक गारंटी (Bank Guarantee) की राशि को भी कम कर दिया है. इससे नए कारोबारियों पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. 3-स्टार होटलों को फायदा: क्लबों के साथ-साथ थ्री-स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी वाले होटलों की लाइसेंस फीस में भी रियायत दी गई है.

इस नई नीति का सबसे चर्चित हिस्सा राजधानी रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है. साल 2026-27 के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दे दी गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद अब यात्री वहां के रेस्टोरेंट्स में विदेशी शराब का आनंद ले सकेंगे. माना जा रहा है कि इस फैसले से पर्यटकों और यात्रियों के अनुभव में सुधार होगा.

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