सक्ति की रेलवे साइड में अवैध उत्खनन की सामग्रियों के उपयोग पर चैन माउंटेड मशीन और हाइवा जप्त

कलेक्टर जांजगीर चांपा जितेंद्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर जिला खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही

मिट्टी मे भी 1अप्रैल 2018 से रायल्टी देय।

सक्ति-जांजगीर-चाम्पा जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर नियमित कार्यवाही की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा ग्राम-पोरथा, तहसील-सक्ती में खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन कर निर्माणाधीन चौथी रेलवे लाइन में उपयोग करते पाये जाने पर 1 चैन माउंटेड मशीन को जप्त कर सील किया गया एवं 01 हाइवा वाहन को जप्त कर थाना सक्ती मे सुरक्षार्थ रखा गया

इसी तरह ग्राम जोबी (बिरगहनी) तह जांजगीर से रेलवे के निर्माणाधीन चौथी लाइन में बिना अनुमति के खनिज मिट्टी के अवैध उत्खनन करते 1 चैन माउंटेड मशीन को सील किया गया है ,एवं 1 हाइवा वाहन को जप्त कर कलेक्टोरेट परिसर मे रखा गया,छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 /खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत खनिज मिट्टी के अवैध उत्खनन के दोनों प्रकरणों मे कुल 2,82,000 ( दो लाख बयासी हजार )रूपये अर्थदण्ड/समझौता राशि अवैध उत्खननकर्ताओ से *वसूल कर खनिज मद मे जमा कराया गया

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार 01अप्रैल 2018 से सभी निर्माण कार्य मे मुरूम के साथ साथ मिट्टी के व्यवसायिक उपयोग मे भी रायल्टी देय है।कार्यवाही में आदित्य मानकर (खनि निरीक्षक), पी.डी.जाड़े ( प्रभारी खनि निरीक्षक ) सावंत सूर्यवंशी शामिल रहे

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