नाबालिग बहन के साथ बचपन से बलात्कार कर रहा था भाई, पिता ने भी नहीं सुनी पीड़िता की बात

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में Pocso मामलों की स्पेशल कोर्ट ने लंबे समय से अपनी बहन के साथ बलात्कार करने के मामले में सौतेली भाई को आजीवन कारावास और तीन लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि सौतेला भाई अपनी 16 वर्षीय बहन का लंबे समय से रेप कर रहा था. अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी को पूरा जीवन भी जेल में ही रखा जाए. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने यह आदेश बुधवार को दिया. अदालत ने कहा कि आरोपी ने सौतेले भाई होते हुए अपनी कम आयु की नाबालिग बहन के साथ एक से अधिक बार बलात्कार किया है. वो तब जब पीड़िता के मां नहीं है.

वही पीड़िता ने जब इस संबंध में अपनी पिता को बताया, तो उसके पिता ने उल्टा उसे ही पीटा और घर से निकाल दिया. यही नहीं उसे मानसिक तौर पर पागल घोषित करने का भी प्रयास किया गया. इस दौरान पीड़िता के चाचा ने उसे अपनी घर में रखा. पीड़िता ने चाचा के घर रहकर हैल्पलाइन नंबर पर मदद मांगी. जज संदीप कुमार शर्मा ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी को दोषी करार देने के लिए पीड़िता की मौखिक गवाही और मेडिकल रिपोर्ट पर्याप्त प्रमाण हैं. आरोपी का कृत्य बेहद गंभीर और घृणित है और उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती. लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 27 अक्टूबर 2017 को पीडिता ने फागी थाने में शिकायत दी थी.

इसमें कहा गया था कि उसके पिता की दो शादियां हो चुकी हैं और दोनों ही पत्नियों का देहांत हो चुका है. पीडिता उसके पिता की दूसरी पत्नी की संतान है. पीडिता की सौतेली मां का बेटा बचपन से उसके साथ बलात्कार कर रहा है और आए दिन मौका पाकर रेप करता रहता है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि जब उसने इस मामले के बारे में परिवार वालों को बताया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसे पागल घोषित करने की कोशिश भी की. इस दौरान पिता ने उसे घर से निकाल दिया और वह चाचा के घर रहने लगी. बाद में महिला हेल्प लाइन की सहायता से उपचार कराया और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था, जिसके बाद अब आरोपी को सजा सुनाई गई है.

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