शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार ने गारंटी अधिनियम में किए गए बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश शहरी विकारा विभाग के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु रोदाओं पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारी द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय सीमा को तय किया गया है, जिसमें जन्म का रजिस्ट्रीकरण, मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, विवाह का रजिस्ट्रीकरण, जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र की प्रति की सेवा के लिए दो दिन का समय तय किया गया है। इसके अलावा पानी के कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, नई प्लानिंग की अनुमति के लिए 30 दिन का समय तय किया है।
कंपलीशन प्लान के लिए 90 दिन, समापन योजना के लिए 15 दिन, भवन का विध्वस और पुनर्निर्माण के लिए 45 दिन, भवन उपयोग का परिवर्तन के लिए 60 दिन, भवन योजना में परिवर्तन के लिए 45 दिन, बीपीएल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सात दिन, बिजली के अनापति प्रमाणपत्र के लिए तीन दिन, गैर लाइसेंस के लिए तीस दिन, कनौपी की अनुमति के लिए सात दिन, मक डंपिग के लिए अनुमति के लिए सात दिन, व्यापार लाइसेंस के लिए सात दिन, सडक़ काटने की अनुमति के लिए 15 दिन, निरीक्षण, जिसमें सडक़ काटने की अनुमति के लिए और उचित बहाली के लिए सत्यापन सात दिन, संपत्ती कर/खाली भूमि कर, वित्तीय वर्ष पूरा होने के 30 दिनों के भीतर, साइनेज लाइसेंस 15 दिन, निर्माण सामग्री भंडारण के लिए 15 दिन, फिल्म शूटिंग-राज्य नगर निगम के लिए सात दिन की समय सीमा तय की गई है।