बलात्कार करने वाले मुख्य आरोपी एवं उसके सहयोगी को बचेली पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

किरन्दुल/बचेली-थाना बचेली में दिनांक 25 दिसम्बर को सूचक ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बेटी दिनांक 24 दिसम्बर को करीबन 12 बजे बचेली जाने के लिये घर से निकली थी, जो देर रात तक वापस नहीं आयी,दिनांक 25 दिसम्बर को सुबह करीबन 06.30 बजे इसे पता चला कि इसकी बेटी पाढ़ापुर में मोबाईल टावर के पास बेहोश हालत में मिली है,जिसे अपोलो अस्पताल बचेली ले गये है बताने पर अपोलो अस्पताल बचेली पहुंचकर देखे जहां पर इसकी बेटी का ईलाज चल रहा था जो ईलाज दौरान मृत्यु हो गयी कि रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 24 / 2022 धारा 174 कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।जांच के दौरान मृतिका के शव का पीएम कराया गया जो मृतिका का शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु सिर में आई चोट व रक्तश्राव के कारण होना एवं मृतिका के साथ हाल ही में अनाचार होना ,लेख करने पर धारा 376 का अपराध घटित होना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 80/2022 धारा 376 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। महिला सबंधित अपराध होने से थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक सिध्दार्थ तिवारी के दिशा निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी कर त्वरित कार्यवाही करने दिशा निर्देश दिया गया निर्देशानुसार थाना प्रभारी गोविन्द यादव के नेतृत्व में थाना स्टाफ दल अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया,पता तलाश दौरान मुखबीर द्वारा पता चला कि दिनांक 24 दिसम्बर को शाम को बुधरु ओयामी एवं विजू राम ओयामी ग्राम कड़मपाल के साथ मृतिका को बचेली में देखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर कवर टाउन पेट्रोलिंग को साथ लेकर कड़मपाल पहुंचे जहां संदेही बुधरू ओयामी एवं बिजू राम ओयामी सकुनत पर मिले जिन्हें घटना के संबंध में पूछताछ करने पर टाल मटोल करने से हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर अपराध कारित करना स्वीकार करते हुये आरोपी बुधरू ओयामी द्वारा मूर्तिका बेहोश थी तभी बेहोशी के हालत में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया एवं आरोपी बुधरू ओणामी के साथ आरोपी बिजू ओयामी द्वारा मृतिका को नशे के हालत में मोटर सायकल पर बैठाते समय सिर के बल गिरने से गंभीर चोट आने से मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 304,34 जोड़ी गई। आरोपियो बुधरू ओयामी निवासी नयापारा कड़मपाल एवं बिजू ओयामी निवासी गातापारा कड़मपाल थाना किरन्दुत के विरूद्ध पर्याप्त अपराध धारा सबूत पाये जाने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में रखने माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गोविंद यादव के नेतृत्व में सी. पी. कंवर,राजीव नाहर,अनीता चौधरी,राज कुमार प्रधान,संतोषी ध्रुव,गजेन्द्र ध्रुव, कैलाश,राजेश यादव एवं दन्तेश्वरी मजूमदार की सराहनीय भूमिका रही।

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