नगर पंचायत अड़भार में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम के तहत नियमितीकरण का कार्य हुआ प्रारंभ

मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रताप सिंह राजपूत ने करी योजना का लाभ लेने की अपील, 120 वर्ग मीटर तक किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा

सक्ती-कार्यालय नगर पंचायत अड़भार, जिला-सक्ती (छ.ग.) द्वारा जारी पत्र क्र./1235/ न.पं./ राजस्व / 2022-23 अडमार दिनांक 18/10/2022 के अनुसार नगर पंचायत अड़मार में छ.ग. अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2005 के तहत निर्मित भवनों के नियमितिकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवासीय व गैर आवासीय उपयोग हेतु परिर्तन की विकास के प्रकरणों का निराकरण की जिसके साथ 120 वर्ग मीटर के अनाधिकृत भवनों के नियमितिकरण के लिए कोई शुल्क देय नही होगा

इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में प्रावधान अनुसार शुल्क देय होग,अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण हेतु आवेदन प्रारूप एक, चेक लिस्ट व शपथ पत्र के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगें। भूमि स्वामी के द्वारा बिजली बिल अथवा संपत्तिकर की रसिद, ले-आऊट, भवन अनुज्ञा, पंजीकृत इंजिनियर अथवा आर्किटेक्ट से वर्तमान में निर्मित भवन के चारों तरफ का फोटो ग्राफ्स भवन स्थल मानचित्र के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगें। नगर पंचायत अड़भार के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रताप सिंह राजपूत ने बताया की नगर में सघन मुनादी कराया गया एवं भू-स्वामियों से आवेदन प्राप्त कर शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत अडभार अडभार दिनांक 18/10/2022 पृ.क्र./1236/ न.पं. / राजस्व / 2022-23 पत्र की प्रतिलिपि- कलेक्टर, जिला-सक्ती, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला-सक्ती (छ.ग.), नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय का प्रभारी अधिकारी / संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक जिला-सक्ती (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ,अध्यक्ष, नगर पंचायत अडभार को प्रेषित की गई है

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