जनसुनवाई मे व्यवधान पहुँचाकर बलवा करने वाले आरोपीयान गिरफ्तार थाना तिल्दा नेवरा 

तिल्दा नेवरा
इस प्रकार है दिनांक 03,09,2021 को ग्राम सरोरा में संभव पवार प्लांट सरोरा के विस्तार एवम पर्यावरण के सम्बंध में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित था ।कार्यक्रम संचालन करने आये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा परिचय पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ का अनाउंसमेंट करते कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों जिसमे शनि वर्मा एवम उनके अन्य सहयोगीयो के द्वारा गांव में मुनादी क्यो नही कराये कहकर विरोध करते हुए जब तक यह कार्यक्रम स्थगित नही किया जाएगा तब तक वे लोग जनसुनवाई कार्यक्रम में लगे पंडाल का माइक नही छोड़ेंगे कहकर जोर जोर से चिल्ला -चिल्ला कर आम लोगो को भड़काते रहे जिस पर एडीएम रायपुर के द्वारा इनके विरोध पर जन सुनवाई कार्यक्रम स्थगित किया गया। इसके उपरांत सरपंच बिहारी राम वर्मा अपने पंचायत प्रतिनिधियो के साथ पंचायत भवन में जाकर रुके थे तथा आवश्यक कार्यवाही कर रहे थे कि पंचायत भवन के बाहर प्रतिनिधियों को मां- बहन की अश्लील गाली देते हुए सरपंच को बाहर निकालो साले को यही खत्म कर देते हैं धमकी देते हुए चिल्ला- चिल्ला कर गंदी- गंदी गालिया देने लगे जिन्हें समझाने का प्रयास सरपंच द्वारा किया गया किन्तु उन्हें घेरकर हमला करने का प्रयास किये । मौके पर उपस्थित पुलिस पार्टी के द्वारा भी उन लोगो को काफी समझाने का प्रयास किया गया किन्तु वे लोग सुनने मानने को तैयार नही थे पंचायत भवन में घुसने का प्रयास करने लगे तो पुलिस वालों के द्वारा रोकने लगे बलवाईयो के द्वारा एक दूसरे का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे जिसमें से कुछ लोग लाठी डंडा रखे हुए थे सभी के द्वारा एक राय होकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान बाधा पहुंचाते हुए कर्तव्य से भयोपरत करने के किये स्वेच्छया हमला कर पथराव किये जिससे ड्यूटी पर तैनात दो महिला आरक्षकों को चोट आयी घटना पर से उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया जाकर आरोपीयान पता तलाश की जा रही थी जिस पर आरोपीयान शनि वर्मा ,रामेश्वर साहू , इंदल कुमार सिंह ,किशोर वर्मा के मिलने पर पूछताछ करने व जुर्म स्वीकार करने पर अपराध सबूत पाए जाने से आज दिनांक 19/09/2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
ये है आरोपी 01. सन्नी वर्मा पिता हर नारायण वर्मा उम्र 26 वर्ष।
02. किशोर वर्मा पिता श्याम सुंदर वर्मा 26 वर्ष
03. रामेशवर साहू पिता राधेश्याम साहू उम्र 39 वर्ष
04. इंदल कुमार सिंह पिता रामचंद्र प्रसाद सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम सरोरा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर
धारा-147,148,149,186,332,353,336 भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया है

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