दिल्ली में आज से खुले सभी धार्मिक स्थल, लेकिन होगी ये शर्ते

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण देश के कई क्षेत्रों में अभी भी प्रतिबंध जारी है इस बीच दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। इसे देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। इस के चलते उन्हें कोरोना गाइडलाइन तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का कठोरता से पालन करना होगा।
वही इस सिलसिले में DDMA ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि धार्मिक स्थलों को विजिटर्स तथा श्रद्धालुओं के लिए खोलने की इजाजत दी जाएगी, बशर्ते कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नियमों का तथा कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन किया जाए। यह आदेश 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक लागू रहेंगे।
बता दे कि दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से धार्मिक स्थल 19 अप्रैल से बीते पांच महीने से ज्यादा वक़्त से श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। अब DDMA ने धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की इजाजत दे दी है मगर आदेश में बड़ी सभाओं पर पाबंदी लगाई गई है। आदेश के मुताबिक, कलेक्टर्स तथा पुलिस उपायुक्तों को आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कोरोना-उपयुक्त व्यवहार का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। प्राधिकरण ने अपनी नई कोरोना गाइडलाइन में बताया है कि दिल्ली में त्योहारों के चलते मेलों, फूड स्टालों, झूलों, रैलियों तथा जुलूसों की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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