थाना बचेली में प्रार्थी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग पुत्री को दिनांक 04.12.2022 को रात्रि में कुम्हाररास दंतेवाड़ा का राम कुमार कश्यप बहला फूसलाकर भगाकर ले गया है जिस पर थाना बचेली में अप0क्र0 76/2022 धारा 363 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बालिका संबंधित अपराध होने से थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक सिध्दार्थ तिवारी के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन के मार्गदर्शन में प्रकरण के गंभीरता को देखते हुये आरोपी की गिर0 कर त्वरित कार्यवाही करने दिशा निर्देश दिया गया, निर्देशानुसार थाना प्रभारी बचेली निरीक्षक गोविन्द यादव के द्वारा टीम गठित कर अपहृता बालिका एवं आरोपी रामकुमार कश्यप की पता तलाश के दौरान आरोपी के सकुनत पर दबिश दिया गया जो आरोपी को पुलिस की भनक लगने से भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया तथा अपहृता बालिका आरोपी के घर में मिलने से अपहृता बालिका को दिनांक 12.12.2022 को दस्तयाब कर बालिका/पीड़िता के कथन लेखबद्ध करने पर राम कुमार कश्यप द्वारा शादी करूंगा प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाना बताने से प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376(2)(ढ) भादवि0, 04, 06 पाक्सों एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी राम कुमार कश्यप पिता स्व. लक्ष्मीनाथ कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी स्कूलपारा कुम्हाररास दंतेवाड़ा को दिनांक 12.12.2022 के 19.20 बजे गिर0 कर न्यायिक अभिरक्षा में रखने न्यायालय प्रस्तुत कर जेल दाखिल किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गोविंद यादव के नेतृत्व उनि. राजीव नाहर, उनि. सी.पी.कंवर, सउनि. अनीता चौधरी, सउनि. राज कुमार प्रधान, म.प्र.आर. संतोषी ध्रुव, आर. राम प्रसाद कश्यप एवं म.आर. उषा सिंह की सराहनीय भूमिका रही।