चेक बाउंस के आरोपी को 4 महीने की सजा, पीड़ित को 6 लाख देने के निर्देश

दुर्ग। उधारी में रकम लेने के बाद अभियुक्त द्वारा दिया गया चेक अनादरित हो गया. इस मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग दीपक कुमार कोशले की न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी सुरेश कुमार पिल्लई को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चार माह का सश्रम कारावास तथा 6 लाख रुपए प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है. परिवादी की ओर से अधिवक्ता अवधेश राय ने पैरवी की थी.

आरोपी सुरेश कुमार पिल्लई निवासी इंटरनेशनल तालपुरी कॉलोनी भिलाई की जान पहचान परिवादिनी श्रीमती इत्तु रानी दत्ता पति स्वर्गीय निरुपम दत्ता सड़क नंबर 21 सेक्टर 8 भिलाई से थी. अभियुक्त सुरेश कुमार पिल्लई को पैसे की आवश्यकता होने पर उसने 24 जनवरी 2015 को परिवादिनी के पति निरुपम दत्ता से चार लाख रुपए का चेक एवं 1 लाख रुपए नगद की राशि उधारी स्वरूप ली थी.

जब परिवादिनी के पति ने रकम की मांग की तब आरोपी ने 5 लाख रुपए का चेक 26 अक्टूबर 2021 को प्रदान किया था. परिवादिनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सेक्टर 10 भिलाई में राशि आहरण करने चेक जमा किया गया तो अभियुक्त द्वारा बैंक में रोक लगा दिया गया था जिससे चेक अनादरित हो गया. परिवादिनी इत्तु रानी दत्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को नोटिस भिजवाया परंतु अभियुक्त ने रकम प्रदान करने का प्रयास नहीं किया था. परेशान होकर परिवादिनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में परिवाद पेश किया था.

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