चॉकलेट का लालच देकर दरिंदगी, आरोपी को 20 साल की सजा

दुर्ग। जिले में कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी ने 5 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर दरिंदगी की थी। मामला चौकी मचांदूर क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, टिकेश्वर कुमार कौशल पड़ोसी में रहने वाली बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर बुलाया। फिर उसके साथ कई बार दरिंदगी की और बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 1 अप्रैल 2024 को बच्ची का पेट दर्द होने लगा। जब मां ने उसे पूछा, तो उसने आपबीती बताई।

इसके बाद परिजन उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया। इस मामले में चतुर्थ एफटीसी कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्चियों के खिलाफ अपराध एक गंभीर सामाजिक चुनौती हैं। ऐसे अपराधियों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। वहीं पुलिस का कहना है कि यह फैसला समाज के लिए एक कड़ा संदेश है। यह साबित करता है कि मासूमों पर अत्याचार करने वाले अपराधी कानून से बच नहीं सकते।

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *