पुलिस ने गांदरबल में यूएपीए के तहत सेब के बगीचे को कुर्क किया

आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए, कश्मीर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किए गए एक आरोपी की गांदरबल में सेब के बगीचे की 10 मरला भूमि कुर्क कर ली है।

भूमि सर्वेक्षण/खसरा संख्या 984 के अंतर्गत आती है, जो राजस्व संपदा, वाकूरा में स्थित है, और गांदरबल जिले के वाकूरा के लतीफ अहमद काम्बे की है।

पुलिस ने कहा कि कार्रवाई गांदरबल के एनआईए अधिनियम के तहत नामित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में थी।

अदालत ने पुलिस स्टेशन गांदरबल के केस एफआईआर नंबर 110/2022 यू/एस 353 आईपीसी, 13, 18, 23, 38, 39 यूए (पी) एक्ट, 7/25 आईए एक्ट, 207 एमवी एक्ट के संदर्भ में आदेश पारित किए।

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