रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में हो रहे ध्वनि प्रदूषण और डीजे साउंड को लेकर राज्य शासन को कड़े निर्देश दिए हैं। डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की।
अब ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। ध्वनि प्रदूषण मामले में जनहित याचिका की सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। सभी अस्पताल और हाई कोर्ट परिसर में साइलेंस जोन होगा। मुख्य सचिव से हाईकोर्ट ने शपथ पत्र मांगा है।