शिक्षा अधिकारी पर लगा 50 हजार का जुर्माना

कोरबा। निजी स्कूलों से संबंधित जानकारी नहीं देने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने अक्टूबर 2020 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दो आवेदन दिए थे। पहले आवेदन में शहर के निजी स्कूलों की फीस तथा फीस के परीक्षण को लेकर विभाग में की गई कार्रवाई के दस्तावेज मांगे गए थे।

दूसरे आवेदन में निजी स्कूलों की ओर से की जा रही मनमानी फीस वसूली और बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर की गई कार्रवाई के दस्तावेजों की मांग की गई थी। समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर आवेदक ने पहले अपीलीय अधिकारी और उसके बाद राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की। आयोग ने पाया कि जन सूचना अधिकारी ने समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, न ही अपीलीय अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई। जनवरी 2022 में जन सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था लेकिन इसका भी जवाब उसने नहीं दिया।

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