जानिए छत्तीसगढ़ में क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, विस्तार पूर्वक जानकारी एक नजर में

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

सक्ति-छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है,तथा इस कार्यक्रम के पीछे राज्य शासन का उद्देश्य:-

01- गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के सन्दर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण

02- विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना,सामूहिक विवाह के आयोजन के माध्यम से गरीबों की सामाजिक स्थिति में सुधार

03- विवाह में दहेज के लेन-देन की रोकथाम

विवाह योजना हेतु पात्रता

01- कन्या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत राशनकार्ड धारी परिवार

02- कन्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

03- कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।

04- कन्या के प्रथम विवाह हेतु इस योजना की पात्रता होगी

05- कन्या एवं उसका परिवार छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। विधवा / अनाथ / निराश्रित कन्याओं को भी योजनान्तर्गत सहायता की पात्रता होगी

06- सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं को ही उक्त सहायता की पात्रता होगी।

योजना अंतर्गत सहायता का स्वरूप

01- योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्याओं को 25,000 हजार रूपये की सहायता राशि देय होगी। जिसमें से 19,000 आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 1,000 रूपये का ड्राफ्ट, 5,000 विवाह के आयोजन एवं परिवहन हेतु

कहाँ कर सकते है योजनान्तर्गत आवेदन

01- योजनान्तर्गत आवेदन बाल विकास परियोजना कार्यालयों/ जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास में किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा-

01. मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनान्तर्गत राशनकार्ड
02. कन्या एवं वर दोनों का आयु संबंधी प्रमाण पत्र
03. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
04. दोनों परिवारों का घोषणा पत्र
05.छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र

कन्या विवाह के साथ अन्य विभागों से प्राप्त लाभ

01- श्रम विभाग- यदि कन्या के माता-पिता में से कोई भी निर्माणी श्रमिक के रूप में श्रम विभाग में पंजीकृत हो तो ऐसी स्थिति में 20,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जावेगी (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा )

02- समाज कल्याण विभाग : वर / वधू के 40 प्रतिशत से उपर विकलांग होने की स्थिति में 50.000 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जावेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा )

03- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने हेतु अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना कार्यालय / जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिले के संपर्क नम्बर- 7000760425 पर जानकारी ली जा सकती है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में महिला बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मार्च 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है|

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