सक्ति-हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है,थाना डभरा के अपराध कमांक 195 / 20 छ.ग. राज्य विरूध्द मुकेश कुमार चन्द्रा धारा 450,386,323,302 अभियोजन के अनुसार घटना विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण की प्रार्थिया उत्तरा देवी चंद्रा के द्वारा थाना डभरा में इस आशय की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2020 को दर्ज करायी कि वह ग्राम कटौद अपने पति के साथ रहती है उसे दो बच्चे थे बड़ा यमन चंद्रा एवं छोटा खुषाल चंद्रा था। खुशाल की उम्र दो वर्ष चार माह का था आरोपी एवं सास ससुर सभी लोग एक ही घर में रहते है उसके पति एवं उसके जेठ / आरोपी मुकेश तथा भरतलाल के बीच काफी दिनों से जमीन का विवाद चल रहा है। उसका पति दिनेश चंद्रा एम. पावर प्लांट उच्चमिंडा में काम करते है दिनांक 03.05.2020 को सुबह करीब 8 बजे वह अपने कमरे में अपने छोटा बेटा खुषाल को बिस्तर में सुला रही थी उसी समय उसका जेठ अभियुक्त कमरे अंदर आया और दरवाजा को बंद कर दिया उसे देखकर वह चिल्लायी तो अभियुक्त उसके मुंह को उसके ही स्कार्फ से बांध दिया और वह अपने मोबाइल को फोन करने के लिये पकड़ी तो आरोपी उसके हाथ को मारा जिससे मोबाईल कमरे में फेंका गया। अभियुक्त उसके हाथ को उसके ही पेटीकोट कपड़ा से बांध दिया और बोला कि पैसा कहां है आलमारी का चाबी कहां है तो उसने सिर से ईशार कर नही है बोली। तब अभियुक्त उसे पैसा नही दोगी तो तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा बोला वह डर के कारण इशारे से चाबी बतायी अभियुक्त आलमारी खोल रहा था आलमारी की आवाज से खुषाल जागकर रोने लगा तो अभियुक्त उसके मुंह में तकिया रखकर जान से मारने के लिये दबा रहा था वह छुड़ाने का प्रयास की तो उसे भी जोर से धक्का दे दिया और दीवाल से टकराकर जमीन में गिरकर बेहोश हो गई दिवाल के टकराने से उसके हाथ व माथे में चोट आयी खून निकला है कुछ देर बाह वह उठकर देखी तो उसके बच्चे के मुंह में तकिया था आलमारी खुली थी। उसने बच्चे को जगाकर देखा तो वह कुछ नही बोला और ना ही हिला डुला तब वह समझ गयी कि अभियुक्त उसके बच्चे खुषाल के मुंह को तकिया से दबाकर हत्या किया है
तब वह तुरंत सरपंच पदुमनाथ वर्मा के घर गयी तो वहां चूडामणी वर्मा मिला जिसे उसने घटना के बारे में बतायी उसके पति दिनेश चंद्रा के आने पर उसे भी घटना के बारे में बतायी है। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना डभरा में प्रसूप प्रतिवेदन कं. 195 / 20 दर्ज कर विवेचना किया गया मृतक का पी.एम एवं प्रार्थिया का मुलाहिजा कराया गया घटना में प्रयुक्त तकिया, स्कार्फ एवं पेटीकोट एवं अन्य समान को जप्त किया गया अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूध्द अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डभरा द्वारा उपार्पण आदेशानुसार प्रकरण सत्र विचारण हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण में विचारण किया गया तत पश्चात समस्त अभियोजन साक्षियों के कथन उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ति बालाराम साहू ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2022 में आरोपी मुकेश कुमार चंद्रा पिता भरतलाल चंद्रा उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम कटौद थाना डभर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को भादवि की धारा 451 के लिये 1 वर्ष सश्रम कारावास एव 1000 अर्थदण्ड, धारा 386 के लिये 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 / जुर्माना एवं 323 को अपराध के लिये 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 /- जुर्माना और भादवि के धारा 302 के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 2000 / – अर्थदण्ड से दंडित किया अभियोजन पक्षा की ओर से दुर्गा प्रसाद साहू अपर लोक अभियोजक सक्ती ने पैरवी की