सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर निगम की कार्रवाई

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसका अंबिकापुर नगर निगम द्वारा कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के दुकानों, ठेले और सब्जी बाजार में इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करवाने के लिए आयुक्त नगर निगम विजय दयाराम के के निर्देश पर चार दलों का गठन किया गया है जिनके द्वारा नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम टीम द्वारा सर्वाधिक 14 हजार रुपये तक का जुर्माना सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले व्यवसायियों पर लगाया है। व्यवसायियों को लगातार हिदायत दी जा रही है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें इसके बावजूद बाजार में इसका उपयोग किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पिछले महीने लगभग 20 से 25 हजार तक का जुर्माना लगाया गया था साथ ही लगातार नगर निगम की टीम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक की जप्ती की कार्यवाही की जा रही हैं।

नगर निगम द्वारा मुहिम चलाकर न सिर्फ दुकानदारों से बल्कि जनता से भी अपील की जा रही है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े के झोले तथा ठेले वालों से पत्ते वाला दोना, पत्तल उपयोग करने और चाय के ठेलो के लिए पेपर कप, कुल्हड़ के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इसकी उपलब्धता की जानकारी भी दी जा रही है ताकि व्यवसाई सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। बता दें कि नगर निगम अंबिकापुर द्वारा पूर्व में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया गया था। उस दौरान इसका उपयोग काफी हद तक कम हो गया था लेकिन बीच में निगम द्वारा जब्ती और जुर्माना की कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण इसका चलन फिर से तेजी से बढ़ गया है।

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