जमकर हुई क्रॉस वोटिंग,शांति पूर्वक संपन्न हुई बैठक की कार्रवाई
शिवरीनारायण — नगर पंचायत खरौद के 15 में से 14 पार्षदों द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव केवल एक मत की कमी से अपास्त हो गया। ज्ञातव्य हो कि नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 43’क’ के तहत पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के दूसरे ही दिन 14 जनवरी 2022 को अविश्वास प्रस्ताव हेतु आवेदन विहित प्राधिकारी कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़ करुण डहरिया को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हुए 31 जनवरी 2022 को परिषद की बैठक आहूत की गई थी। उक्त बैठक में सभी पार्षद उपस्थित रहे व सभी के द्वारा मतदान किया गया, जिसमें सभी मत वैध रहे। अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए दो तिहाई मतों की आवश्यकता होती है जो कि 10 मत होते हैं, लेकिन प्रस्ताव के पक्ष में 9 मत पड़े अर्थात केवल एक मत की कमी से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। 14 पार्षदों द्वारा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पार्षदों के आवेदन व बैठक के 15 दिवस के दौरान 6 पार्षदों द्वारा अपना पाला बदलते हुए अध्यक्ष के साथ हो गए। नगरीय निकाय 2019 के अध्यक्ष पद का अप्रत्यक्ष निर्वाचन पश्चात राज्य का प्रथम अविश्वास प्रस्ताव होने की वजह से नागरिकों में भारी उत्सुकता थी। नगर पंचायत कार्यालय के बाहर सवेरे से भीड़ रही।
पीठासीन अधिकारी डहरिया द्वारा चरणबद्ध एवं सुचारू रूप से बैठक की कार्यवाही पूरी की गई। इस दौरान कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में पामगढ़ नायब तहसीलदार अभिजीत राजभानु एस.डी.ओ.(पी) निकोलस खलखो, आरक्षी केंद्र शिवरीनारायण प्रभारी रविंद्र आनंद व भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे।