किरंदुल में किया गया काँटेन्मेंट जोन का निर्माण

किरन्दुल-नगरपालिका परिषद किरन्दुल क्षेत्रान्तर्गत 3 वार्डों में कंटेनमेंट ज़ोन का निर्माण किया गया है।बता दें पॉजिटिव केस अधिक होने के कारण उस जगह बांस बल्ली के माध्यम से उक्त स्थल को सील किया गया है जो कि वार्ड क्रमांक 13 में बारसा कॉलोनी के मकान नंबर टाइप 2/ds/557 से 560 तक एवं गांधी नगर वार्ड क्रमांक 16 से टाइप 2/349 से 352 तक तथा गजराज कैम्प किरंदुल में कंटेंटमेन्ट जोन बनाया गया है।जिसमे उक्त निर्धारित तिथि तक सभी को घर में ही रहना होगा। नोडल अधिकारी गौरीशंकर तिवारी ने बताया कि काँटेन्मेंट जोन का उलंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है अतः किसी भी व्यक्ति/संस्था के तहत शासन द्वारा जारी निर्देशो का उलंघन नही किया जा सकता और उलंघन करता पाए जाएं तो पुलिस प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायेगी साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की निगरानी किया जा रहा है।

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