दुर्ग। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रोन वैरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के मुताबिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल-कूद आदि के वृहद आयोजन व जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
जिले के सभी माल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, पार्क, होटल, रेस्तरा, स्वीमिंग पूल, आडिटोरियम, मैरिज पैलेस, हाल और अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जावे।
सभी रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट या आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा अन्यथा स्टेशन पर ही कोरोना जांच हेतु सैम्पलिंग की जावेगी और रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्रियों को क्वारंनटाइन में रहना पड़ेगा।
इसी प्रकार स्थानीय यात्रियों को बाहर यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन प्रवेश करने के 72 घंटे पूर्व की कोरोना टेस्ट अथवा रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
दुर्ग जिले के अंतर्गत सभी स्टेशन मास्टरों को रेलवे स्टेशन पर यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे स्टेशन में यात्रियों के आगमन और निर्गमन हेतु एक ही गेट की व्यवस्था रखेंगे जिस पर यात्रियों को कोरोना जांच की सैम्पलिंग किया जा सके। दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगांतुकों को कोरोना वायरस की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा अथवा नाके पर रैंडम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे।
विदेश से आने वालों को देनी होगी जानकारी
जारी आदेश में विदेश से आने वाले नागरिकों को अपने आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र,कंट्रोल रूम और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
बैठकों के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने कहा गया है। दुकान संचालकों और ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही की जाएगी।